सुप्रीम कोर्ट ने RBI से व्हाट्सएप भुगतान सेवा के बारे में पूछा- डेटा स्टोर नियमों का पालन किया गया था या नहीं

व्हाट्सएप इस साल के अंत तक भारत में अपनी भुगतान सेवा शुरू करने जा रहा है। ऐसे में सुप्रीम कोर्ट ने भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) से पूछा है कि व्हाट्सएप ने भारत में भुगतान सेवा डेटा को स्टोर करने के लिए नियमों का अनुपालन किया है या नहीं। इसके लिए कोर्ट ने बैंक को छह हफ्ते का समय दिया है। बता दें कि पिछले साल ही भारतीय रिजर्व बैंक ने सभी विदेशी कंपनियों को भारत में भुगतान से संबंधित डेटा स्टोर करने के लिए कहा था।

व्हाट्सएप की ओर से पेश वरिष्ठ वकील कपिल सिब्बल ने जस्टिस रोहिंगटन फली नरीमन की अध्यक्षता वाली पीठ को बताया कि व्हाट्सएप ने आरबीआई के डेटा स्थानीयकरण मानकों का अनुपालन किया है। वह अपनी रिपोर्ट आरबीआई को प्रस्तुत करेगा, जिसके लिए कुछ समय चाहिए।

नियमों का पालन नहीं करने की याचिका
पिछले साल सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दायर की गई थी, जिसमें व्हाट्सएप पर आरोप लगाया गया था कि वे भुगतान सेवा में डेटा के स्थानीयकरण नियमों का पालन नहीं कर रहे हैं। याचिका पर सुनवाई के बाद सुप्रीम कोर्ट ने 6 हफ्ते में स्थिति स्पष्ट करने का आदेश दिया है।

10 मिलियन उपयोगकर्ताओं के साथ परीक्षण
पिछले महीने, व्हाट्सएप के वैश्विक प्रमुख विल कैथार्ट ने कहा था कि व्हाट्सएप भुगतान सेवा इस साल भारत में शुरू होगी। भारत में, कंपनी 1 मिलियन उपयोगकर्ताओं के साथ भुगतान सेवा का परीक्षण कर रही है। व्हाट्सएप के दुनिया भर में लगभग 150 मिलियन उपयोगकर्ता हैं। जिसमें भारत में 400 मिलियन से अधिक उपयोगकर्ता हैं।

Sachin Gill
Sachin Gill

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