मोबाइल नंबर पोर्टेबिलिटी के नए नियम 16 दिसंबर से लागू होंगे, 5 दिनों में नंबर पोर्ट हो जाएगा

भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण (TRAI) ने मोबाइल नंबर पोर्टेबिलिटी (MNP) के नए नियम को लागू करने के लिए एक नई तारीख की घोषणा की है। नए नियम 16 ​​दिसंबर से लागू होंगे। इन नियमों की घोषणा ट्राई ने पिछले साल दिसंबर में की थी। पहले ये नियम 11 नवंबर से लागू होने थे, लेकिन तकनीकी कारणों से स्थगित कर दिए गए थे। नए नियम से ग्राहकों के लिए मोबाइल नंबर पोर्टेबिलिटी बेहद आसान हो जाएगी।

नई व्यवस्था जल्द ही काम करेगी

ट्राई के एक अधिकारी के अनुसार, यदि कोई व्यक्ति नई व्यवस्था लागू होने के बाद MNP प्रदान करता है, तो इसकी प्रक्रिया 2 कार्य दिवसों में पूरी हो जाएगी। इसी समय, एक दिन से दूसरे सर्कल में नंबर पोर्टेबिलिटी के लिए अनुरोध 5 दिनों में पूरा किया जाएगा। अभी इस प्रक्रिया को पूरा करने में 7 दिन का समय लगता है।

पोर्टिंग एप्लिकेशन को अस्वीकार करने पर 10000 का जुर्माना

नए नियमों के अनुसार, गलत कारणों से पोर्टिंग एप्लिकेशन खारिज होने पर ट्राई मोबाइल ऑपरेटर पर 10,000 रुपये तक का जुर्माना लगा सकता है। नए नियमों के तहत, TRAI ने कॉर्पोरेट पोर्टिंग को भी आसान बना दिया है। अब एकल प्राधिकरण पत्र का उपयोग करके 100 मोबाइल नंबरों को एक साथ पोर्ट किया जा सकता है। पहले यह सीमा 50 मोबाइल नंबर थी।

टेलिकॉम ऑपरेटर्स को होगा फायदा

टेलिकॉम ऑपरेटर्स को हर मोबाइल नंबर पोर्टेबिलिटी ट्रांजैक्शन के लिए अलग-अलग एजेंसियों को भुगतान करना होता है। ट्राई द्वारा निर्धारित नया शुल्क अब केवल 5.74 रुपये कर दिया गया है, जिसके बाद दूरसंचार ऑपरेटरों को हर लेनदेन में बचत होगी। टेलिकॉम ऑपरेटर्स को अब हर नए ग्राहक को 19 रुपये देने होंगे।

Sachin Gill
Sachin Gill

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